Consumer Court में शिकायत कैसे करें 
Consumer Court में शिकायत कैसे करें?
Consumer Court Complaint Hindi
क्या आपने कोई सामान खरीदा और वह खराब निकला? क्या किसी कंपनी ने रिफंड देने से मना कर दिया? क्या ऑनलाइन खरीदारी में आपके साथ धोखाधड़ी हुई? ऐसी स्थिति में आप Consumer Court (उपभोक्ता आयोग) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए Consumer Protection Act 2019 लागू है।
Consumer Court में शिकायत कब कर सकते हैं?
- खराब या दोषपूर्ण सामान मिलने पर
- ऑनलाइन फ्रॉड होने पर
- रिफंड न मिलने पर
- गलत या भ्रामक विज्ञापन दिखाने पर
- सेवा में कमी होने पर (बैंक, बीमा, इंटरनेट, मोबाइल आदि)
- MRP से अधिक कीमत वसूलने पर
शिकायत करने से पहले क्या करें?
- खरीदारी का बिल सुरक्षित रखें।
- कंपनी या विक्रेता को लिखित शिकायत भेजें।
- ईमेल, चैट और कॉल रिकॉर्ड का प्रमाण रखें।
- समस्या का समाधान न होने पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज करें।
Consumer Court में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?
Step 1: National Consumer Helpline पर शिकायत करें
सबसे पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।
आधिकारिक वेबसाइट:
National Consumer Helpline (NCH)
आप 1915 या 1800-11-4000 पर भी कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन के माध्यम से कई मामलों का समाधान बिना कोर्ट जाए हो जाता है।
Step 2: e-Daakhil Portal पर केस दर्ज करें
यदि समस्या का समाधान नहीं होता, तो आप ऑनलाइन Consumer Court में केस फाइल कर सकते हैं।
आधिकारिक पोर्टल:
e-Daakhil Consumer Complaint Portal
इस पोर्टल पर:
- मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें
- शिकायत का विवरण भरें
- बिल, रसीद और अन्य प्रमाण अपलोड करें
- ऑनलाइन फीस जमा करें
- शिकायत सबमिट करें
इसके बाद आपको केस नंबर प्राप्त होगा जिससे आप केस की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
शिकायत के लिए जरूरी दस्तावेज
- खरीदारी का बिल
- वारंटी कार्ड (यदि हो)
- बैंक ट्रांजैक्शन का प्रमाण
- कंपनी से हुई ईमेल या चैट
- शिकायत पत्र की कॉपी
- पहचान पत्र
क्या वकील जरूरी है?
नहीं। अधिकांश मामलों में उपभोक्ता स्वयं भी शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून आम नागरिकों को सीधे शिकायत करने की अनुमति देता है।
अधिक जानकारी कहाँ पढ़ें?
सरकारी वेबसाइटें
- National Consumer Helpline
- National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC)
- National Government Services Portal – Consumer Complaint Service
निष्कर्ष
यदि किसी कंपनी, दुकान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, तो चुप न रहें। पहले National Consumer Helpline पर शिकायत करें और आवश्यकता पड़ने पर e-Daakhil Portal के माध्यम से Consumer Court में केस दर्ज करें। सही दस्तावेज और प्रमाण होने पर उपभोक्ता को न्याय और मुआवजा मिल सकता है।
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